posted on : जनवरी 25, 2022 5:32 अपराह्न
चमोली : खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग चमोली द्वारा खाद्य सुरक्षा को प्रभावी बनाने व संदिग्ध खाद्य पदार्थो के विक्रय को रोकने हेतु निरन्तर कार्यवाही की जा रही है। यह जानकारी देते हुए जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी अतिताभ जोशी ने बताया कि चाय व नमक के तीन नमूने मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर न्याय निर्णायन अधिकारी चमोली के न्यायालय द्वारा खाद्य विक्रेताओं एवं निर्माताओं पर 92000 का जुर्माना लगाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विगत 2 माह में जनपद के 293 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर 22 खाद्य नमूने लिए गए। वहीं कर्णप्रयाग, गौचर, गोपेश्वर, मेहलचोरी एवं अन्य स्थानों से एकत्र किए गए जिनकी रिपोर्ट आनी बाकी है 2 दर्जन कारोबारियों को बिना लाइसेन्स व कालातीत खाद्य सामग्री विक्रय करने पर नोटिस जारी किए गए और 2 खाद्य कारोबारियों पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना करने पर माननीय न्यायालय में वाद दायर किए गए। सेवई का नमूना एफएसएस एक्ट 2006 के तहत मानक अनुसार नहीं पाये जाने पर खाद्य कारोबारियों पर विधिक कार्यवाही की गई।



