posted on : अगस्त 19, 2021 4:50 अपराह्न
पौड़ी : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी द्वारा उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के क्रम में बाजार में औषधि एंव खाद्य पदार्थ के अवसान तिथि के बाद भी विक्रय पर कार्यवाही किये जाने हेतु खाद्य एंव औषधि निरीक्षकों की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में सिविल जज (सीडी)/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी संदीप कुमार तिवारी द्वारा वरिष्ठ औषधि निरीक्षक सुधीर कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी बलवन्त चौहान व रचना लाल को जनपद में इस हेतु प्रभावी कार्यवाही व निरीक्षण किये जाने के निर्देश दिये गए।
सिविल जज (सीडी)/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी संदीप कुमार तिवारी द्वारा दिए गए प्राप्त निर्देश के अनुपालन में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा पौड़ी बाजार में खाद्य विक्रेताओं के दुकानों का निरीक्षण किया गया तथा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अनुरूप विक्रय मानको के उल्लंघन करने वाले सम्बन्धित खाद्य विक्रेताओं को नोटिस जारी किये गये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी रचना लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान चॉकलेट तथा मक्खन के दो नमूने संग्रहित कर अधिकृत प्रयोगशाला भेजे गए। उन्होंने बताया कि खाद्य विक्रेताओं को अवसान तिथि के बाद खाद्य को विक्रय न करने की चेतावनी दी गयी तथा यह निर्देश दिये गये की यदि खाद्य पदार्थ कंपनी की वापसी हेतु हैं तो उसके लिये पृथक व्यवस्था चिन्हित की जाये। अन्यथा सम्बन्धित विक्रेता के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जांच में फेल पाये गये तेल तथा दूध के दो नमूनों के सम्बन्ध में खाद्य कारोबारियों पर न्याय निर्णयन अधिकारी/अपर जिला अधिकारी पौड़ी में वाद दायर किये गये इसके अतिरिक्त दो मांस/मछली व्यवसायियों पर भी खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अनुपालन न किये जाने पर भी न्याय निर्णयन अधिकारी/अपर जिला अधिकारी पौड़ी में वाद दायर किये गये।




