posted on : मार्च 27, 2025 12:05 पूर्वाह्न
ऊखीमठ/ रुद्रप्रयाग : महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग के द्वारा ज़मीनी स्तर पर तैयार किए गए सूचना तंत्र की गुप्त सूचना पर विकास खंड ऊखीमठ के गुप्तकाशी के समीपवर्ती गांव नाला में एक और नाबालिग लड़की की शादी रुकवाई गई। नाबालिग़ अभी उम्र के सत्रह साल भी पूरे नहीं कर पाई है। ज्ञातव्य है कि पिछले 2 महीनों में जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग डॉ सौरभ गहरवार की निगरानी में ज़िला कार्यक्रम अधिकारी डॉ अखिलेश मिश्र और उनकी टीम की सजगता और सतर्कता से इस मामले सहित कुल 15 बाल विवाह रुकवाये जा चुके हैं।
गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर वन स्टॉप सेंटर की केंद्र प्रशासक रंजना गैरोला भट्ट, चाइल्ड हेल्प लाइन के सुपरवाइजर सुरेंद्र सिंह एवं केस वर्कर अखिलेश सिंह द्वारा नाबालिक बालिका के घर पर जाकर उसके माता पिता को समझाया गया। मौके पर सभासद मतवाए सिंह भंडारी एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री विनीता असवाल भी मौजूद थी। इसके पश्चात वर पक्ष के घरवालों से संपर्क कर शादी करने वाले पुरुष को स्पष्ट चेतावनी दी गई कि अगर उसके द्वारा भविष्य में इसकी कुचेष्टा की गई तो उसके विरुद्ध पोक्सो के तहत मामला साफ दर्ज़ हो सकता है। साथ ही उन्हें यह भी समझाया गया कि बाल विवाह कानूनन अपराध है जिसके लिए 2 वर्ष का कारावास और 1 लाख का जुर्माना दोनों हो सकता है। इसके अलावा दोनों पक्षों को ucc की जानकारी भी प्रदान की जिसके अंतर्गत किसी भी विवाह का पंजीकरण आवश्यक है और यदि किसी नाबालिक विवाह का पंजीकरण होता है तो उस स्थिति में दोनों पक्षों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जानी सुनिश्चित है।
क्या कहते हैं अधिकारी
ज़िला कार्यक्रम अधिकारी रुद्रप्रयाग डॉ. अखिलेश मिश्र ने बताया कि बाल विवाह के विरुद्ध अभियान में और भी तेज़ी लाई जाएगी और जब तक इस कुप्रथा के विरुद्ध आम जनमानस में पूर्ण जागरूकता नहीं आ जाती और लोग स्वतः अपने स्तर पर इसको रोकने के लिए खुद आगे नहीं आने लगते तब तक इस अभियान को पूरी ताकत के साथ चलाया जायेगा। मुझे खुशी है कि कम मात्रा में ही सही लेकिन लोग अब सामने आने लगे हैं और विभाग को भी इस विषय में किसी किसी प्रकरण में सूचना देने लगे हैं। हमें इंतज़ार है उस दिन का जब बाबा केदार का जनपद रुद्रप्रयाग इस कुप्रथा से पूर्णतः मुक्त हो जाएगा।


