posted on : मई 27, 2026 6:25 पूर्वाह्न
कोटद्वार। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटद्वार मनोज कुमार द्विवेदी की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में आरोपी व्यक्ति को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया है। अधिवक्ता पूजा शर्मा एवं अधिवक्ता शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि जयश्री स्टील के प्रोपराइटर लोक मणिपुर निवासी सतीश कुमार ने संदीप डोबरियाल निवासी दुर्गा कालोनी शिवपुर के खिलाफ धारा-138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत एक परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी हार्डवेयर की दुकान है। आरोपी उनकी दुकान से हार्डवेयर का सामन ले जाता था। आरोपी उनसे 2,10,000 रुपये का हार्डवेयर का सामान ले गया और इसके बदले 8 दिसंबर, 2022 को उत्तराखंड ग्रामीण बैंक शाखा लालपुर स्थित अपने खाते का चेक इस आश्वासन के साथ दिया कि उक्त चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर भुगतान प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने इस चेक को भारतीय स्टेट बैंक शाखा कोटद्वार स्थित अपने खाते में भुगतान के लिए प्रस्तुत किया ।आरोपी के खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण चेक बाउंस हो गया। नोटिस प्राप्ति के बाद भी आरोपी ने भुगतान नहीं किया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोज कुमार द्विवेदी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने व दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी संदीप डोबरियाल को संदेह का लाभ प्रदान कर दोषमुक्त कर दिया है।



