posted on : मार्च 10, 2023 4:10 अपराह्न
देहरादून : मसूरी में लण्ढौर बाजार स्थित सम्पत्ति संख्या 173 एवं 174 जो कि कोहिनूर बिल्डिंग के नाम से जानी जाती है यह सम्पत्ति पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के समय से ही वक्फ सम्पत्ति के रूप में वक्फ बोर्ड में दर्ज है। यह सम्पत्ति मुसम्मात जोहरा पुत्री रमजानी पत्नी चौ. इलाही बख्श द्वारा बजरिये वक्फनामा 24.04.1911 को वक्फ की गई थी। जिसके सम्बन्ध में स्थानीय जनता द्वारा समय-2 पर शिकायत की जा रही थी कुछ लोग इस सम्पत्ति को बेच रहे है जबकि वक्फ सम्पत्ति को वक्फ अधिनियम 1995 यथा संशोधित 2013 की धारा 51 के तहत किसी भी प्रकार से विक्रय नहीं किया जा सकता है।
आज वक्फ सम्पत्ति की सुरक्षार्थ आई जी स्टाम्प एवं निबन्धक उत्तराखण्ड को पत्र लिखकर अनुरोध किया गया है कि इस सम्पत्ति का किसी भी प्रकार से का विक्रय-विलेख/उपहार-नामा/पॉवर ऑफ एटॉर्नी/इत्यादि बोर्ड की अनुमति के बिना निष्पादित न किया जाऐ।इसके अतिरिक्त दूहरादून-मसूरी विकास प्राधिकरण को भी निर्देशित किया गया है कि इस सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार से मानचित्र आदि स्वीकृत न किया जाऐ। और अधिशासी अधिकारी नगर पालिका मसूरी को भी निर्देशित किया गया है कि वह सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार से नाम परिवर्तन सम्बन्धी कार्यवाही न करें।



