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अंकिता भंडारी हत्याकांड : SIT ने फ़ाइल की 500 पन्नों की चार्जशीट, 100 लोगों को बनाया गवाह

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posted on : दिसम्बर 17, 2022 2:27 अपराह्न

देहरादून : अंकिता भंडारी हत्याकांड के पूर्व BJP नेता के बेटे समेत तीनों आरोपियों के खिलाफ SIT ने आज चार्जशीट दाखिल कर दी है। एडीजी वी मुरुगेशन ने प्रेसवार्ता कर बताया कि SIT ने 500 पन्नों की चार्जशीट में 100 गवाह बनाए हैं। वहीं, 30 से ज्यादा दस्तावेजी साक्ष्य भी शामिल किए हैं। चार्जशीट IPC की धारा 302, 201, 120बी, 354क और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत फाइल की गई है। इसमें तमाम वैज्ञानिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को शामिल किया गया है। अभी चार्जशीट अभियोजन कार्यालय में भेजी गई है। कोर्ट में सोमवार को चार्ज 22 दिसंबर को आरोपियों की गिरफ्तारी के 3 माह पूरे हो रहे हैं। इससे पहले चार्जशीट दाखिल होनी जरूरी थी। इसके बाद अब मुकदमे का ट्रायल शुरू होगा। VIP का नाम पता करने के लिए SIT ने आरोपियों के नार्को टेस्ट की अनुमति भी कोर्ट से मांगी।

पुलकित और सौरभ भास्कर ने तो हामी भर दी थी। लेकिन, अंकित ने दस दिन का समय मांगा। इसकी सुनवाई 22 को ही होनी है। अब सबकी निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। 18 सितंबर को वनंत्रा रिजॉर्ट से पौड़ी निवासी अंकिता भंडारी अचानक गायब हो गई थी। पहले राजस्व पुलिस ने जांच में हीलाहवाली की। इसके बाद मामले की जांच रेगुलर पुलिस को सौंपी गई। पुलिस ने 22 सितंबर को खुलासा किया कि नहर में धक्का देकर अंकिता की हत्या कर दी गई है। इस मामले में रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके दो साथियों को पुलिस ने 22 सितंबर को ही गिरफ्तार कर लिया था।

घटना का संक्षिप्त विवरण

19 सितम्बर 2022 को वादी पुलकित आर्य पुत्र विनोद कुमार निवासी गंगाभोगपुर तल्ला यमकेश्वर द्वारा राजस्व क्षेत्र पट्टी उदयपुर पल्ला न0 2 पौड़ी गढ़वाल में अपने रिजार्ट कर्मी कु0 अंकिता भण्डारी पुत्री विरेन्द्र सिह भण्डारी रिजार्ट से कहीं चले जाने सम्बन्धी गुमशुदगी दर्ज करायी गयी थी जिसके आधार पर राजस्व क्षेत्र पट्टी उदयपुर पल्ला न0 2 में मु0अ0सं0 01/2022 धारा 365 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया, राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर उक्त अभियोग की विवेचना जिलाधिकारी के आदेशानुसार नियमित पुलिस को दिनांक 22 सितम्बर 2022 को स्थानान्तरित की गयी। उक्त अभियोग की विवेचना थाना लक्ष्मणझूला में तैनात व0उ0नि0 मनोहर सिंह रावत को सुपुर्द की गयी व उक्त अभियोग का त्वरित सफल विधिक निस्तारण करने हेतु आदेशित किया गया। 

घटना का खुलासा

विवेचना ग्रहण करने के पश्चात तत्काल घटना स्थल का निरीक्षण व रिजार्ट में मौजूद रिजार्टकर्मियो से गहरायी से पूछताछ करने पर पाया कि दिनांक 18 सितम्बर 2022 की सांय करीब 08.00 बजे अंकिता भण्डारी वादी पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर व अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता के साथ रिजार्ट से जाना व उसके पश्चात किसी भी रिजार्ट कर्मी द्वारा अंकिता भण्डारी को रिजार्ट में ना देखा जाना प्रकाश में आया । घटनास्थल से महत्वपूर्ण जानकारी करने के पश्चात रिजार्ट के मैनेजर सौरभ भास्कर, पुलकित आर्य व अंकित ऊर्फ पुलकित गुप्ता को कब्जे में लिया गया, जिनसे अंकिता भण्डारी के गुम होने के सम्बन्ध में कड़ाई से पूछताछ की गयी तो उनके द्वारा अंकिता भण्डारी को चीला नहर कुनाउ पुल के पास नहर में धक्का देकर हत्या कर देना बताया गया जिसके पश्चात मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर व अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता द्वारा अंकिता भण्डारी की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में धारा 302, 201, 120 बी भा0द0वि0 की बढ़ोत्तरी कर दिनांक 23 सितम्बर 2022 को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।
इस प्रकार नियमित पुलिस को अभियोग की विवेचना प्राप्त होने के पश्चात कुछ ही घण्टो में उक्त अभियोग में हुई घटना का खुलासा किया गया। अभियुक्त गणो से पूछताछ में बताये गये कुनाउ पुल चीला नहर में नहर के पानी को रुकवा कर अंकिता भण्डारी की तलाश की गयी तो दिनांक 24 सितम्बर 2022 को एक महिला का शव चीला पॉवर हाउस इनटेक में नहर में मिला जिसे एसडीआरएफ की सहायता से बाहर निकाल कर उक्त महिला शव को अंकिता भण्डारी के परिजनो को पहचान हेतु दिखाने पर उनके द्वारा उक्त शव की पहचान उनकी पुत्री अंकिता भण्डारी के रुप में की गयी। चूंकि उक्त अपराध जघन्य महिला अपराध से सम्बन्धित था इस हेतु उच्चाधिकारीगणो के आदेशानुसार उक्त अभियोग के सफर निस्तारण हेतु दिनांक 24 सितम्बर 2022 को  पुलिस उपमहानिरीक्षक कानून व्यवस्था सुश्री पी0 रेणुका देवी के नेतृत्व में एस0आई0टी0 टीम का गठन कर विवेचना एस0आई0टी0 को सुपुर्द की गयी, साथ ही मृतका अंकिता भण्डारी के शव को पंचायतनामा कार्यवाही के पश्चात पोस्टमार्टम हेतु एम्स अस्पताल भेजा गया, जहाँ पर डाक्टरो का एक पैनल गठित कराकर अंकिता भण्डारी के शव के पोस्टमार्टम की विडोयोग्राफी करायी गयी, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त की जा चुकी है। एस0आई0टी0 द्वारा उक्त विवेचना में दौराने पूछताछ कई गवाहो के बयानात दर्ज किये गये साथ ही उक्त अभियोग से सम्बन्धित महत्वपूर्ण गवाहो के अन्तर्गत धारा 164 CRPC के बयान न्यायालय में दर्ज कराये गये।
विवेचना के दौरान घटना के संबंध मे पी0एम0 कर्ता एक्सपर्ट डाक्टरों से रिपोर्ट प्राप्त की गयी, व अभियोग से सम्बन्धित अन्य विभागों के एक्सपर्ट की राय रिपोर्ट के माध्यम से प्राप्त की गयी। अभियोग से सम्बधित गवाहो द्वारा विवेचना में दिये गये इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यो व घटनास्थल से प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को एफ०एस०एल० परीक्षण हेतु भेजकर परीक्षण परिणाम प्राप्त किये गये है। उक्त अभियोग में सम्पूर्ण साक्ष्य संकलन की कार्यवाही किये जाने के पश्चात दिनांक 17.12.2022 को उपरोक्त तीनों अभियुक्तगणों के विरुद्ध धारा 302/201/120बी/354क भादवि व 5(1)बी अनैतिक व्यापार निवारण अधि0 में आरोप पत्र न्याया0 प्रेषित किया जा रहा है। उक्त अभियोग में नारको टेस्ट एवं अन्य बिन्दुओं पर विवेचना जारी है ।

आपराधिक इतिहास पुलकित आर्य पुत्र डा0 विनोद आर्य

  1.  मु0अ0सं0 175/2009 धारा 447 भादवि चालानी थाना बहादराबाद जनपद हरिद्वार 
  2. मु0अ0सं0 595/2016 धारा 419/420/468/471/120बी/34/109 भादवि चालानी थाना कोतवाली नगर जनपद हरिद्वार
  3. मु0अ0सं0 33/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 चालानी थाना लक्ष्मणझूला – जनपद पौड़ी गढ़वाल 

आपराधिक इतिहास अभि0 सौरभ भाष्कर पुत्र शक्ति भाष्कर

  1. मु0अ0सं0 33/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 चालानी थाना लक्ष्मणझूला जनपद पौड़ी गढ़वाल 

आपराधिक इतिहास अभि0 अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता पुत्र राजेन्द्र कुमार गुप्ता

  1.  मु0अ0सं0 33/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 चालानी थाना लक्ष्मणझूला जनपद पौड़ी गढ़वाल

एस०आई०टी० टीम का नाम 

  1.  पुलिस उपमहानिरीक्षक अपराध एंव कानून व्यवस्था पी. रेणुका देवी
  2. अपर पुलिस अधीक्षक पौडी गढवाल शेखर सुयाल
  3. अपर पुलिस अधीक्षक हरिद्वार रेखा यादव
  4. निरीक्षक राजेन्द्र सिंह खोलिया
  5. उपनिरीक्षक मनोहर सिंह रावत
  6.  उपनिरीक्षक ओमकांत
  7.  उपनिरीक्षक श्रद्धानन्द सेमवाल
  8. अपर उपनिरीक्षक दीपक कुमार
  9. मुख्य आरक्षी गोपाल राम 
  10. मुख्य आरक्षी मुकेश कुमार
  11. आरक्षी अमरजीत
  12. आरक्षी राहुल
 
 
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