शुक्रवार, अक्टूबर 9, 2026
  • Advertise with us
  • Contact Us
  • Donate
  • Ourteam
  • About Us
  • E-Paper
  • Video
liveskgnews
Advertisement
  • होम
  • उत्तराखण्ड
  • उत्तरप्रदेश
  • राष्ट्रीय
  • धर्म
  • रोजगार न्यूज़
  • रोचक
  • विशेष
  • साक्षात्कार
  • सम्पादकीय
  • चुनाव
  • मनोरंजन
  • ऑटो-गैजेट्स
No Result
View All Result
  • होम
  • उत्तराखण्ड
  • उत्तरप्रदेश
  • राष्ट्रीय
  • धर्म
  • रोजगार न्यूज़
  • रोचक
  • विशेष
  • साक्षात्कार
  • सम्पादकीय
  • चुनाव
  • मनोरंजन
  • ऑटो-गैजेट्स
No Result
View All Result
liveskgnews
9th अक्टूबर 2026
  • होम
  • उत्तराखण्ड
  • उत्तरप्रदेश
  • राष्ट्रीय
  • धर्म
  • रोजगार न्यूज़
  • रोचक
  • विशेष
  • साक्षात्कार
  • सम्पादकीय
  • चुनाव
  • मनोरंजन
  • ऑटो-गैजेट्स

दुल्‍हन ढूंढ़ने की दी थी 100% गारंटी, पूरा नहीं किया वादा, अदालत ने लगाया 60 हजार का जुर्माना, जानें पूरा मामला

शेयर करें !
posted on : नवम्बर 7, 2024 11:45 अपराह्न
बेंगलुरु : बेंगलुरु की उपभोक्‍ता अदालत ने एक मैट्रिमोनियल कंपनी पर दुल्‍हन ना ढूंढ़ पाने के लिए 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दरअसल, लड़के के पिता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था और आरोप लगाए कि कंपनी ने उनके बेटे के लिए दुल्हन ढूंढ़ने की सौ फीसदी गारंटी ली थी, लेकिन कोई रिशता नहीं दिखाया। 
बेंगलुरु के एमएस नगर निवासी विजय कुमार केएस अपने बेटे बालाजी की शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे थे। इसके लिए विजय कुमार ने मार्च 2024 में एक मैट्रिमोनियल कंपनी की वेबसाइट पर रजिस्टर किया था। मैट्रिमोनियल कंपनी की ओर से 45 दिन में दुल्हन ढूंढने का प्रॉमिस किया गया। इसके लिए शुरुआती फीस के तौर पर 30 हजार रुपये भी लिए थे।
जब दिया गया समय पूरा होने पर लड़के के पिता विजय कुमार ने इस बारे में पूछा तो कंपनी की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। कुछ दिनों बाद कंपनी की ओर से अप्रैल के आखिर तक इंतजार करने के लिए कहा गया। लेकिन, कंपनी ने एक भी रिश्ता नहीं दिखाया। विजय कुमार ने जब इस बारे में कंपनी से बातचीत की तो कंपनी के प्रतिनिधियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया।
इसके बाद मई 2024 में विजय कुमार बेंगलुरु के कल्‍याण नगर स्थिति मैट्रिमोनियल कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता अदालत पहुंचे। अदालत की ओर से कंपनी को कानूनी नोटिस भेजा गया, लेकिन कंपनी की ओर किसी ने इस नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया।विजय की शिकायत पर कोई आपत्ति दर्ज भी नहीं कराई। ऐसे में 28 अक्टूबर को अदालत ने ‘दिल मिल’ नाम की इस मैट्रिमोनियल कंपनी के खिलाफ आदेश जारी किया।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि कंपनी को 30 हजार रुपये 6 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाए। इसी के साथ ही कंपनी अपनी खराब सेवाओं के लिए पीड़ित को 20 हजार रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। उपभोक्‍ता अदालत ने ग्राहक को मानसिक पीड़ा पहुंचाने के लिए 5000 रुपये और कानूनी कार्रवाई में खर्च हुए 5000 रुपये का भी भुगतान करने का आदेश दिया। उपभोक्ता अदालत ने साल 2018 के एक आदेश का जिक्र करते हुए कहा कि अगर आरोपी पक्ष अदालत के सामने पेश होकर अपना तरफ से हलफनामा दाखिल नहीं करता है तो ऐसे में आरोपों को सच माना जा सकता है।
https://liveskgnews.com/wp-content/uploads/2026/10/SWAROJGAR-EVAM-UDYAMITA-YOJANA_compressed.mp4
https://liveskgnews.com/wp-content/uploads/2026/10/हर-दिशा-से-जुड़-रहा-_उत्तराखंड_-2.00-MIN_compressed.mp4

हाल के पोस्ट

  • उत्तराखंड में दुग्ध कारोबार को मिलेगा बड़ा बूस्ट, आधुनिक तकनीक से समृद्ध होंगे 02 लाख से अधिक दुग्ध उत्पादक, ग्लोबल मार्केट तक पहुंचेगा दूध कारोबार
  • संस्कृत ग्रामों में सालभर नियमित रूप से आयोजित हों संस्कृत आधारित गतिविधियां – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
  • गोवंश सड़क पर छोड़ा तो कार्रवाई तय, गोसेवा आयोग अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र अण्थवाल ने अधिकारियों को दिए सख्त आदेश
  • ‘She for STEM’ कार्यशाला में छात्राओं को विज्ञान में करियर के लिए किया प्रेरित
  • भालू के आतंक से दहशत में पोखरी के गांव, यूकेडी ने घेरा वन विभाग
  • हरिद्वार में कांग्रेस की ‘वोट बचाओ, देश बचाओ यात्रा’, गंगाजल लेकर सरकार के खिलाफ संघर्ष का संकल्प
  • विकसित भारत का संकल्प, गोपेश्वर में निकली सेवा ज्योति यात्रा
  • डेढ़ लाख की कीड़ा जड़ी के साथ एक गिरफ्तार
  • कोटद्वार : 120 ग्राम नशे की बरामदगी के बाद फरार तीसरा आरोपी गिरफ्तार
  • उत्तराखंड में मौसम ने बदली करवट, अगले दो दिन बारिश और तेज हवाओं का अनुमान
liveskgnews

सेमन्या कण्वघाटी हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र – www.liveskgnews.com

Follow Us

  • Advertise with us
  • Contact Us
  • Donate
  • Ourteam
  • About Us
  • E-Paper
  • Video

© 2017 Maintained By liveskgnews.

No Result
View All Result
  • होम
  • उत्तराखण्ड
  • उत्तरप्रदेश
  • राष्ट्रीय
  • धर्म
  • रोजगार न्यूज़
  • रोचक
  • विशेष
  • साक्षात्कार
  • सम्पादकीय
  • चुनाव
  • मनोरंजन
  • ऑटो-गैजेट्स

© 2017 Maintained By liveskgnews.