शनिवार, अप्रैल 25, 2026
  • Advertise with us
  • Contact Us
  • Donate
  • Ourteam
  • About Us
  • E-Paper
  • Video
liveskgnews
Advertisement
  • होम
  • उत्तराखण्ड
  • उत्तरप्रदेश
  • राष्ट्रीय
  • धर्म
  • रोजगार न्यूज़
  • रोचक
  • विशेष
  • साक्षात्कार
  • सम्पादकीय
  • चुनाव
  • मनोरंजन
  • ऑटो-गैजेट्स
No Result
View All Result
  • होम
  • उत्तराखण्ड
  • उत्तरप्रदेश
  • राष्ट्रीय
  • धर्म
  • रोजगार न्यूज़
  • रोचक
  • विशेष
  • साक्षात्कार
  • सम्पादकीय
  • चुनाव
  • मनोरंजन
  • ऑटो-गैजेट्स
No Result
View All Result
liveskgnews
25th अप्रैल 2026
  • होम
  • उत्तराखण्ड
  • उत्तरप्रदेश
  • राष्ट्रीय
  • धर्म
  • रोजगार न्यूज़
  • रोचक
  • विशेष
  • साक्षात्कार
  • सम्पादकीय
  • चुनाव
  • मनोरंजन
  • ऑटो-गैजेट्स

सडक निर्माण में वित्तीय अनियमितता के दोषी कार्मिको से होगी वसूली, डीएम स्वाति एस भदौरिया ने दिए आदेश

शेयर करें !
posted on : अप्रैल 14, 2021 10:50 अपराह्न

चमोली : विकासखंड देवाल के हिमनी गांव में वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्वीकृत मेरा गांव मेरी सडक निर्माण कार्य में मापांकन से अधिक भुगतान पाए जाने पर जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक स्वाति एस भदौरिया ने दोषी कार्मिकों से वसूली करने के साथ ही विभागीय कारवाई करने के आदेश जारी किए है।

दरअसल हिमनी में मेरा गांव मेरी सडक का कार्य पूरा न होने की शिकायत मिली थी। शिकायत पर मुख्य विकास अधिकारी हंसादत्त पांडे के माध्यम से समिति का गठन कर समस्त रिकार्ड सहित मौके पर जाँच करायी गई। जांच समिति की रिपोर्ट में योजना की स्वीकृति लम्बाई 1 किमी के स्थान पर 850 मीटर का कार्य प्रथम फेज में होने तथा मापांकन धनराशि 15,82,477 रुपये के स्थान पर इससे अधिक 19,84,654 रुपये का भुगतान होना पाया गया। मापांकन धनराशि से 4,02,177 रुपये अधिक भुगतान करने में तत्कालीन लेखाकार, अवर अभियंता, ग्राम विकास अधिकारी तथा दो खंड विकास अधिकारी दोषी पाए गए है।

व्यय बाउचरों के आधार पर वित्तीय अनियमितता में दोषी कार्मिकों पर वसूली निर्धारण करते हुए एक पक्ष के भीतर वसूली धनराशि जमा कराने के आदेश जारी किए गए है। जिसमें तत्कालीन लेखाकार पर 1,31,078 रुपये, अवर अभियंता पर 42,384 रुपये, ग्राम विकास अधिकारी पर 97,638 रुपये तथा तत्कालीन दोनों खंड विकास अधिकारी जिनके कार्यकाल में ये भुगतान हुआ उन पर क्रमशः 77,744 तथा 53,333 रुपये वसूली निर्धारित की गई है। जिलाधिकारी ने जांच में दोषी कार्मिकों को आदेश प्राप्त होने के 15 दिनों के अंतर्गत वसूली धनराशि खंड विकास अधिकारी कार्यालय देवाल में जमा कराने के निर्देश दिए है। ऐसा न करने पर दोषियों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धारा के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

https://liveskgnews.com/wp-content/uploads/2026/04/CM-Dhami-4-Year-Journey-2026-2-Min-1-1.mp4
https://liveskgnews.com/wp-content/uploads/2025/09/WhatsApp-Video-2025-09-15-at-11.50.09-PM.mp4

हाल के पोस्ट

  • सूचना विभाग में पदोन्नति : अर्चना व बद्री चन्द नेगी को बनाया गया उप निदेशक
  • नारी सम्मान पर कांग्रेस घिरी, कांग्रेस के विरोध में देहरादून में महिलाओं की विशाल रैली, मुख्यमंत्री धामी का महिला आरक्षण मुद्दे पर राहुल गांधी पर तीखा हमला
  • देहरादून : घंटाघर में सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल सफल, आपात स्थिति से निपटने का किया अभ्यास
  • श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल में बिना सर्जरी घुटने के दर्द का सफल उपचार, देहरादून के किसी अस्पताल में बिना सर्जरी घुटने के उपचार का पहला मामला, कूल्ड आरएफए से किए गए उपचार से मरीज को मिल बड़ी राहत
  • राम नगरी में बनेगा धामी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट राज्य अतिथि गृह, सचिव राज्य संपत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार ने लिया अयोध्या अतिथि गृह निर्माण स्थल का विस्तृत जायजा, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
  • ब्रह्म कपाल में शुरू हुआ पिंडदान
  • भू-वैकुंठ बदरीनाथ धाम के कपाट वैदिक विधि-विधान के साथ खुले, शंकराचार्य जी के सान्निध्य में द्वार पूजा संपन्न
  • बदरीनाथ मंदिर प्रभारी बने गिरीश चौहान
  • हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में खुले भू-बैकुंठ बदरीनाथ धाम के कपाट
  • वैदिक मंत्रोच्चार के बीच खुले बदरीनाथ धाम के कपाट, जय बदरी विशाल से गुंजायमान हुआ धाम
liveskgnews

सेमन्या कण्वघाटी हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र – www.liveskgnews.com

Follow Us

  • Advertise with us
  • Contact Us
  • Donate
  • Ourteam
  • About Us
  • E-Paper
  • Video

© 2017 Maintained By liveskgnews.

No Result
View All Result
  • होम
  • उत्तराखण्ड
  • उत्तरप्रदेश
  • राष्ट्रीय
  • धर्म
  • रोजगार न्यूज़
  • रोचक
  • विशेष
  • साक्षात्कार
  • सम्पादकीय
  • चुनाव
  • मनोरंजन
  • ऑटो-गैजेट्स

© 2017 Maintained By liveskgnews.