posted on : दिसम्बर 1, 2023 12:56 पूर्वाह्न
देहरादून। राज्य की (नगर निकाय) नगर पालिका और नगर पंचायतों को लेकर आज बड़ा फैसला लिया गया है। अब यहां पर प्रशासक की तैनाती कर दी गई है। इसके आदेश जारी कर दिए हैं।राज्यपाल उत्तराखण्ड ने राज्य की ऐसी नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों, जिनके बोर्ड का कार्यकाल 1.12 2023 को समाप्त हो रहा है के लिए उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा-प्रवृत्त एवं यथा-संशोधित) की धारा 10क की उपधारा (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जनपद क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी को एतद्वारा प्रशासक नियुक्त करते हैं।




