चमोली। चमोली जिले के जोशीमठ में तैनात एक चिकित्सक के जिलाधिकारी के ओदशों का अनुपालन न करने पर चिकित्सक के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। जिलाधिकारी की ओर से यह कार्रवाई स्थानंतरण के बाद चिकित्सक की ओर से तैनाती न दिये जाने पर की गई है।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा केके सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिये जहां जिलेभर के चिकित्सकों की तैनाती विभिन्न स्थानों पर की गई। वहीं 23 मार्च को जोशीमठ में तैनात डा. संजय कुमार गुप्ता को देवाल के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र जैनबिष्ट में तैनाती देने के आदेश दिये गये थे। आदेश के बाद उन्हें जोशीमठ से कार्यमुक्त भी कर दिया गया था। लेकिन चिकित्सक ने वर्तमान तक आदेशों के अनुपालन में देवाल में तैनाती नहीं दी गई है। वहीं इससे पूर्व जिला स्तर पर 18 मार्च को कोरोना से संबंधित बैठक से भी वे नदारद रहे। जबकि राजकीय, विभागीय और मासिक बैठकों से नदारद भी रहते रहे हैं। वहीं उन्हें 19 मार्च को दिये गये विदेशी नागरिकों के स्वास्थ्य परीक्षण के निर्देश के आदेश का भी चिकित्सक की ओर से अवेहलना की गई है। बैठकों से अनुपस्थित रहने पर डा. गुप्ता को पूर्व में प्रतिकूल प्रविष्टी दी जा चुकी है। लेकिन वर्तमान में महामारी के संकट काल में सेवा के प्रति लापरवाही को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर चिकित्सक के विरुद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम की धारा-188 के तहत एफआईआर दर्ज कर दी गई है।
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