देहरादून : मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने बताया कि लॉकडाउन-4 में केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को ज़ोन चिन्हित करने का अधिकार दिया गया था। मुख्य सचिव ने बताया कि टोटल एक्टिवेट केस, क्षेत्र, जनसँख्या के साथ, 7 दिन में डबलिंग रेट और मृत्य दर और टेस्टिंग के आंकड़ों के आधार पर जोन तय किए गए। मुख्य सचिव ने कहा कि कंटेंनमेंट जोन में नियमों को औऱ सख्त किया जाएगा। साथ ही कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन बनाए जाएंगे। बताया कि 6 पैमानों के आधार पर जोन तय किए गए हैं।
ये जिलें हैं ग्रीन जोन
टिहरी, हरिद्वार, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली, रूद्रप्रयाग, चंपावत
इस जिले हैं ऑरेंज जोन
अल्मोड़ा, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल,उधमसिंह नगर,उत्तरकाशी
देहरादून
दुकानों और ऑफिस खुलने का समय पहले की भांति रहेगा
दुकान खुलने का समय 7 बजे से 4 बजे तक रहेगा
दफ्तर 10 बजे से 4 बजे तक खुलेंगी
ये भी हैं फैसले
ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में सभी दुकाने खोलने का लिया गया निर्णय। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा जारी गाइड लाइन के तहत चिन्हित की गई दुकाने ही खुलेंगी। उत्तराखंड के बड़े शहरों में ओड-इवन फार्मूले पर वाहन चलेंगे। ये नियम हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, हरिद्वार, कोटद्वार, देहरादून, रूड़की में लागू होगा। स्कूल और कॉलेज पूरी तरह से बंद।होटल पूरी तरह से बंद। सिनेमा हॉल, जिम,असेम्बली हाल,पार्क पूरी तरह से बंद। स्पोर्ट्स कॉम्लेक्स खुलेंगे, बिना दर्शकों के मैच हो सकते हैं। सभी धार्मिक स्थल पर जनता की आवाजाही नहीं होगी।
Discussion about this post