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कृष्ण जन्मभूमि परिसर से शाही ईदगाह मस्जिद हटाने के मामले पर फैसला आज

मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान परिसर में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के दो साल पुराने मामले में जिला जज की कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा कि यह मामला आगे चलने लायक है या फिर इसे खारिज कर दिया जाए.

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posted on : मई 19, 2022 9:11 पूर्वाह्न

मथुरा: भगवान कृष्ण जन्मस्थान परिसर में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के दो साल पुराने मामले में आज गुरुवार को फैसला सुनाया जाएगा. कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री ने दो वर्ष पूर्व इस मामले में याचिका दायर की थी. जिला जज राजीव भारती की कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा कि यह मामला आगे चलने लायक है या फिर इसे खारिज कर दिया जाए.

शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग: कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री ने श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने को लेकर न्यायालय में दो वर्ष पूर्व प्रार्थना पत्र दाखिल किया था. उस प्रार्थना पत्र पर समय-समय पर वादी प्रतिवादी अधिवक्ता ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपने-अपने साक्ष्य रखे थे. अब इस प्रार्थना पत्र पर बहस पूरी हो चुकी है. जिला जज गुरुवार यानी आज अपना फैसला सुनाएंगे.

सितंबर 2020 में खारिज हो चुका था मामला: कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री निवासी लखनऊ अधिवक्ता के तौर पर कार्यरत हैं. उन्होंने 25 सितंबर 2020 को मथुरा जनपद के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर से शाही ईदगाह मस्जिद हटाने को लेकर प्रार्थनापत्र दाखिल किया गया था. उस वक्त सिविल जज सीनियर डिवीजन ने प्रार्थनापत्र यह कहकर खारिज कर दिया गया कि याचिकाकर्ता ना तो संस्था की पदाधिकारी हैं और ना ही जमीन की हकदार.

मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का दावा: रंजना अग्निहोत्री ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की ओर से प्रार्थनापत्र खारिज होने के बाद 30 सितंबर 2020 को जिला जज की कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था. उन्होंने मांग की थी कि श्री कृष्ण जन्मस्थान पर बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाया जाए. उन्होंने दावा किया था कि मुगल शासक औरंगजेब में यहां पर बने मंदिर को तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण किया था.

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