कोटद्वार । कोटद्वार पुलिस ने बैटरी चोरों को गिरफ्तार किया है । विगत 22 दिसंबर को थाना कोटद्वार में गुड्डू नेगी पुत्र बेताब सिंह निवासी गोरखपुर मावाकोर्ट ने एक तहरीर दी थी जिस पर उन्होंने अपने ट्रैक्टर की बैटरी चोरी होने का आरोप लगाया था जिस तहरीर के आधार पर कोतवाली कोटद्वार में मुकदमा अज्ञात चोरों के खिलाफ दर्ज कर दिया गया था ।
थाना प्रभारी निरीक्षक नरेन्द्र सिंह बिष्ट ने बताया कि गोरखपुर मवाकोट निवासी गड्डू नेगी पुत्र स्व. बेताब सिंह ने विगत 22 दिसम्बर को एक शिकायती प्रार्थाना पत्र थाना कोतवाली में दिया था, जिसमें अज्ञात व्यक्ति द्वारा टै्रक्टर की बैटरी चोरी होने की सूचना दी गयी थी, जिस आधार पर कोतवाली कोटद्वार में मु.अ.सं.- 333/20200 धारा 379 भा.द.वि. बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कु0 पी0 रेणुका देवी के आदेशानुसार जनपद में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने तथा चोरी करने वाले अभियुक्तों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करने हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है।
जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक प्रदीप राय के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी अनिल जोशी, पर्यवेक्षण प्रभारी निरीक्षक नरेन्द्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में उ.नि. विकसित पंवार मय पुलिस टीम द्वारा घटना के अनावरण हेतु क्षेत्र में चैकिंग अभियान चलाकर गठित टीम द्वारा अभियोग में संलिप्त मुख्य अभियुक्त वसीम पुत्र मुख्तयार व उसके दो अन्य साथियों को गुरूवार को कोटद्वार कोडिया फाटक के पास से चोरी किये गये शतप्रतिशत माल के साथ गिरफ्तार किया गया।
पूछताछ के दौरान अभियुक्त वसीम द्वारा बताया गया कि उसने व उसके साथियों ने पूर्व में ई-रिक्शा की बैटरियां भी चुराई हैं जिस सम्बन्ध में वादी भोपाल सिंह पुत्र शेर सिंह निवासी-शिवपुर, कोटद्वार द्वारा पूर्व में कोतवाली कोटद्वार पर मु0अ0सं0 209/2020 धारा 379 भा.द.वि. बैटरी चोरी का अभियोग दर्ज करवाया गया है। दोनों अभियोगों में वसीम व उसके साथियों द्वारा ही चोरी करना बताया। अभियुक्तगण चोरी की गयी बैटरियों को जनपद बिजनौर में बेचने जा रहे थे और अभियुक्त वसीम 15 दिवस पूर्व ही जेल से छूटकर आया था। अभियुक्त वसीम के विरुद्ध 22 दिसम्बर 2020 को गुण्डा अधिनियम के तहत भी कार्यवाही की गयी है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों में वसीम उम्र-24 वर्ष पुत्र मुख्तार निवासी कौडिया कोटद्वार। आमीर उम्र-23 वर्ष पुत्र मुस्तकीम निवासी गैरेज मार्ग कोटद्वार और अभियुक्त फिरोज उम्र-21 वर्ष पुत्र मुस्तकीम निवासी गाडीघाट कोटद्वार शामिल हैं। सभी अभियुक्तों पर चोरी संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है।





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