पौड़ी : कोविड-19 के प्रभावी रोकथाम हेतु गठित District Monitoring Committee की बैठक आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय, पौड़ी में आयोजित की गई, जिसमें कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु संबंधित विभागों द्वारा संचालित अभियान एवं समय-समय पर समिति द्वारा दिये गये सुझावों पर की गई कार्यवाही के संबंध में चर्चा की गई।
बैठक में सिविल जज(सी.डी.)/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल इन्दु शर्मा ने जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन की ओर से कोविड-19 के रोकथाम के लिए किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने पुलिस विभाग को जनपद भर में प्रत्येक सप्ताह कोविड को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिये। साथ ही दुकानों में मास्क, सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी का भी मानकानुसार पालन करवाने को कहा। उन्होंने कोविड-19 की रोकथाम को लेकर लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के साथ ही जुर्माना भी वसूलने के निर्देश दिये।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इन्दु शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग से विकास खण्ड पोखड़ा के अन्तर्गत ग्राम सिलेथ में कोविड-19 संक्रमित 93 लोगों के बारे जानकारी ली। साथ ही होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों का बाॅयोवेस्ट को निस्तारित किये जाने की कार्यवाही के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने संक्रमित व्यक्तियों व स्वास्थ्य टीम के प्रयोग किये गये गलब्स व मास्क को सुरक्षित स्थान पर निस्तारित करवाने के निर्देश दियें। कहा कि विशेष परिस्थितियों में ही सार्वजनिक समारोह के आयोजन को अनुमति दी जाये तथा आयोजन पर पैनी नजर रखते हुए कोविड-19 की गाइड लाइन का अनिवार्य रूप से पालन करवाने में ग्राम प्रधान/ग्राम प्रहरी का भी सहयोग लिया जाये। वहीं परिवहन विभाग से कोविड-19 के तहत अब तक किये गये चालान की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ ही चालान में तेजी लाने के निर्देश दिये।
उन्होंने संबंधित विभागों को प्रत्येक सप्ताह कोविड को लेकर जन-जागरूकता अभियान चलाने तथा आम लोगों को दुकानों में प्रवेश करने से पहले मास्क व सैनेटाइज के साथ ही सामाजिक दूरी का पालन करवाने को कहा। उन्होंने होम क्वारंटीन हुए लोगों से कोविड-19 की गाइड लाइन का विशेष तौर पर पालन करने को कहा। गाइड लाइन की लापरवाही करने वालों के खिलाफ उन्होंने एफआईआर दर्ज करने के साथ ही जुर्माना वसूलने के निर्देश दिये। बैठक में उपजिलाधिकारी एस.एस. राणा, एसीएमओ डॉ. जी.एस. तालियान, परिवहन कर अधिकारी जयन्त वशिष्ठ, अधिवक्ता आशीष जदली सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।





Discussion about this post