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बिहार सरकार ने कोरोना के घटते संक्रमण को देखकर 14 फरवरी से हटाई सभी पाबंदियां

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posted on : फ़रवरी 13, 2022 12:15 पूर्वाह्न
आपदा प्रबंधन की बैठक में लिया गया फैसला, वर्चुअल संवाददाता सम्मलेन में दी गयी जानकारी
विजय शंकर   
पटना : कोरोना महामारी को लेकर तीसरी लहर के संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने 6 जनवरी 2022 से लेकर 13 फरवरी 2022 तक विभिन्न चरणों में निरोधात्मक दिशानिर्देश लागू किया था । आज फिर अवधि समाप्ति को लेकर आपदा विभाग के साथ उच्च स्तरीय आवश्यक बैठक की और 14 फरवरी 2022 से अगले आदेश तक के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया । कोरोना संक्रमण काल की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के बाद राज्य सरकार ने संक्रमण की कमी को देखते हुए हर क्षेत्र में छूट दे दी है ताकि लोगों का आम जनजीवन सामान्य हो सके ।
मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक के बाद वर्चुअल माध्यम से मीडिया से बातचीत की और 12 फरवरी के बाद के लिए नए दिशानिर्देश से लोगों को अवगत कराया । नया निर्देश 14 फरवरी से लागु होगा जिसमें सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों को सामान्य रूप से शत -प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोले जाने का आदेश जारी किया है । साथ ही कोविड संक्रमण को देखते हुए हर परिस्थिति में कोविड दिशानिर्देश व नियम और शर्तें, शोशल डिस्टेंस व मास्क की अनिवार्यता बरकरार रखी गई है । उसका भी हर हाल में पालन किया जाएगा ।
नए निर्देश के अनुसार सभी कोचिंग संस्थानों को अब ऑनलाइन शिक्षण किए करने के लिए अनुमति दे दी गई है और साथ ही परीक्षाएं भी आयोजित करने की अनुमति सरकार ने दे दी है । इसके साथ ही धार्मिक स्थल, मंदिर -मस्जिद समान रूप से खोले जाएंगे । मॉल और सिनेमा हॉल को भी अब सामान्य रूप से खोले जाने की अनुमति दे दी गई है लेकिन कोविड के अनुकूल सावधानियां बरतने के लिए दिशानिर्देश भी जारी रखा गया है, उसका भी पालन हर हाल में करना होगा और इसका दायित्व प्रबंधन का होगा । साथ ही पार्क -उद्यान भी अब सामान्य रूप से खुलेंगे । खेलकूद और सांस्कृतिक आयोजनों को भी सामान्य रूप से आयोजित करने की अनुमति दे दी गई है लेकिन जिला अधिकारी या संबंधित सक्षम पदाधिकारी के आदेश को भी लेना अनिवार्य किया गया है । साथ ही कितने लोग इन आयोजनों में शामिल होंगे, इसका फैसला भी वहां का जिला प्रबंधन करेगा ।
अब सामान्य रूप से अब सरकारी और निजी वाहनों को चलाए जाने की भी अनुमति दी गई है और उसमें सौ फीसदी सवारी लेने की अनुमति दे दी गई है लेकिन किसी भी हाल में ओवरलोडिंग की अनुमति नहीं होगी और यात्रा करने वाले सभी लोगों को मास्क  पहनना भी अनिवार्य होगा । अगर आदेश के अनुपालन में कोताही बरती गई तो उसके लिए जिला प्रबंधन को अधिकार होगा कि वह कोई भी दंडात्मक कार्रवाई कर सकेगा ।
आपदा प्रबंधन की बैठक में दर्जनों पत्रकार और अधिकारी आन लाईन जुड़े हुए थे । साथ ही आपदा प्रबंधन की ओर से विभाग के अधिकारी और मुख्यमंत्री के पीआरओ सीधे तौर पर इस संवाददाता सम्मेलन में शामिल हुए । पिछला आदेश सरकार का 6 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक मान्य था जिस पर समीक्षा बैठक के बाद सरकार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देशानुसार नया आदेश जारी किया जो 14 फरवरी से अगले आदेश तक के लिए मान्य होगा।  
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