posted on : फ़रवरी 4, 2022 6:56 अपराह्न
श्रीनगर : कोतवाली श्रीनगर पर 10 जनवरी 2022 को वादी नन्दन सिह खत्री उपकोषाधिकारी उपकोषागार श्रीनगर, पौडी गढवाल ने प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज करायी कि सुभाष चन्द्र (लेखाकार उपकोषागार श्रीनगर) एवं सहायक लेखाकार स्व. हरि दर्शन सिह बिष्ट द्वारा उपकोषागार श्रीनगर में विभिन्न पैशनरों की पैंशन को अनियमित ढंग से अपने-अपने खातों में जमा कर करीब 75 पैशनरों के खातो से रू0-38,61,417/- रु0 का गबन कर धोखाधड़ी की है। प्रथम सूचना रिर्पोट के आधार पर कोतवाली श्रीनगर पर मु.अ.सं.- 06/22, धारा 409/420/477(ए) भादवि पंजीकृत किया कर विवेचना वरिष्ठ उपनिरीक्षक रणवीर चन्द्र रमोला के सुपुर्द की गयी। विवेचना के दौरान अभियोग उपरोक्त के 01 नामजद अभि. सुभाष चन्द्र (लेखाकर) के द्वारा रूपये 17,34,424/- की धनराशि जालसाजी व अनियमित ढंग से विभिन्न मृतक पैशनरों की पेंशन अपने खातों में हस्तान्तरित करना प्रकाश में आया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद पौड़ी गढ़वाल यशवन्त सिंह चौहान द्वारा उक्त गबन एवं धोखाधड़ी को गम्भीरता से लेते हुये अभियोग के सफल निस्तारण कर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी करने हेतु निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मनीषा जोशी के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी सर्किल श्रीनगर श्याम दत्त नौटियाल के पर्यवेक्षण, प्रभारी निरीक्षक हरिओम राज चौहान के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा अथक प्रयास एवं पतारसी सुरागरसी कर आज 04 फरवरी 2022 को नामजद अभि. सुभाष चन्द्र को काला रोड़ बैरियर श्रीनगर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभि. के द्वारा उपकोषागार श्रीनगर में माह जनवरी 2016 से नवम्बर 2020 के दौरान उच्चाधिकारियों से तथ्य छिपाकर कपट पूर्ण व बेईमानी के आशय से गबन करते हुये शासकीय धन को अपनी व अन्य व्यक्तियों के खातों में हस्तान्तरित किया गया था। अभियोग उपरोक्त में नामजद दूसरे अभियुक्त कि पूर्व में ही मृत्यु हो चुकी है|
पंजीकृत अभियोग
- मु0अ0सं0- 06/22, धारा 409/420-477(ए)भादवि
अभियुक्त का नाम पता
- सुभाष चन्द्र (लेखाकार) पुत्र टंखी सिह, निवासी ग्राम खोला, तहसील श्रीनगर, जनपद पौडी गढवाल (उम्र-51 वर्ष)।
पुलिस टीम
- प्रभारी निरीक्षक हरिओम राज चौहान
- वरिष्ठ उपनिरीक्षक रणवीर चन्द्र रमोला
- कानि0 157 नापु अनुज कुमार
- कानि0 357 नापु राजेन्द्र सिह



